गोंदिया, 25 : ‘ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना ‘ राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और गोंदिया जिले में महिलाओं को इस योजना के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। उक्त योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 57 हजार 942 ऑफलाइन एवं 1 लाख 76 हजार 428 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक कुल 3 लाख 34 हजार 370 महिलाओं ने आवेदन भरे हैं.
आवेदन भरने की सुविधा जिले के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। महिलाओं को आवश्यक दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पात्र महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है। तथापि , पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण पत्र से छूट मिलेगी। इसके बाद जुलाई से पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपये प्रति माह का लाभ जमा किया जाएगा. इस योजना के लिए आवेदन ‘ नारी शक्ति दूत ‘ ऐप के जरिए भी भरा जा सकता है।
आंगनबाडी एवं सेतु केन्द्र के साथ-साथ तहसील कार्यालय में आने वाली महिलाओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी।
राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के लिए राज्य ने ‘ मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहिन योजना ‘ शुरू की है । इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ मिलेगा। इस में परिवार में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और एकल महिला को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का आवेदन पत्र ‘ नारीशक्ति दूत ‘ ऐप के जरिए भी भरा जा सकता है।
उक्त योजना में पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।वार्षिक आय 2.50 लाख से कम होनी चाहिए, लेकिन यदि पीला या नारंगी राशन कार्ड है, तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए 15 वर्ष से पहले का निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/15 वर्ष से पहले का मतदाता पहचान पत्र/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र में से एक प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। यदि अन्य राज्यों में जन्मी महिलाओं की शादी महाराष्ट्र के किसी पुरुष से हुई है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक स्वीकार किया जाएगा: पति का अधिवास प्रमाण पत्र / 15 वर्ष से पहले का राशन कार्ड / 15 वर्ष से पहले का मतदाता पहचान पत्र / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र।
‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना ‘ राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय लाभ मिलेगा। योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। कलेक्टर प्रजीत नायर ने अपील की है कि जिले की अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना में पंजीयन करायें।